भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए पक्के घर का सपना साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी और इसका उद्देश्य 2022 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा था, सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना था। हालाँकि, इस मिशन की समयसीमा को अब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है ताकि स्वीकृत घरों का निर्माण पूरा किया जा सके। यह योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MOHUA) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसका फोकस शहरी गरीबों, विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ी वासियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
इस लेख में, हम PMAY-U के विभिन्न पहलुओं, इसके लाभ, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, और इसके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। हमारा उद्देश्य आपको न केवल जानकारीपूर्ण , बल्कि आम लोगों तक सही और स्पष्ट जानकारी पहुँचाना ।
PMAY-U का उद्देश्य और महत्व
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करना है। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण झुग्गी-झोपड़ियों और अनौपचारिक बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। PMAY-U इस समस्या का समाधान करने के लिए एक मांग-संचालित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मांग सर्वेक्षण के आधार पर आवास की आवश्यकता का आकलन किया जाता है।
इस योजना का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:
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सबके लिए आवास: यह योजना सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें बुनियादी सुविधाएँ जैसे शौचालय, पानी, बिजली और रसोईघर शामिल हैं।
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महिला सशक्तीकरण: योजना के तहत घर का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त रूप से दिया जाता है, जिससे महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
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विशेष समूहों को प्राथमिकता: विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, और ट्रांसजेंडर जैसे कमजोर वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
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किफायती और टिकाऊ निर्माण: योजना में नवीन और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो तेज, टिकाऊ और आपदा-प्रतिरोधी हैं।
PMAY-U के चार प्रमुख घटक
PMAY-U को व्यक्तियों की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत चार प्रमुख घटकों में विभाजित किया गया है। ये घटक निम्नलिखित हैं:
1. स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (ISSR)
इस घटक का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों को पुनर्विकास के माध्यम से पक्के घरों में बदलना है। इसमें निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ भूमि का उपयोग संसाधन के रूप में किया जाता है।
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केंद्रीय सहायता: प्रत्येक पात्र झुग्गी निवासी के लिए ₹1 लाख की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
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लचीलापन: राज्यों/शहरों को परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI), फर्श क्षेत्र अनुपात (FAR), या हस्तांतरण विकास अधिकार (TDR) प्रदान करने की छूट दी गई है।
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निजी भूमि पर स्लम: यदि स्लम निजी भूमि पर है, तो राज्य अपनी नीति के अनुसार भूस्वामी को अतिरिक्त FSI/FAR या TDR प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में केंद्रीय सहायता लागू नहीं होती।
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पुनर्विकास के बाद: स्लम क्षेत्रों को पुनर्विकास के बाद अधिसूचना से मुक्त करने की सिफारिश की जाती है, जिससे वहाँ रहने वालों को स्थायी और सम्मानजनक आवास मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): आपके सपनों का घर
2. ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना (CLSS)
यह घटक उन लोगों के लिए है जो बैंकों या आवास वित्त कंपनियों से ऋण लेकर घर खरीदना, बनाना या विस्तार करना चाहते हैं।
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ब्याज सब्सिडी:
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EWS/LIG: ₹6 लाख तक के ऋण पर 6.5% ब्याज सब्सिडी।
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MIG-I: ₹9 लाख तक के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी।
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MIG-II: ₹12 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी।
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पात्रता: यह सुविधा EWS, LIG, और MIG श्रेणियों के लिए उपलब्ध है। EWS/LIG के लिए घर का निर्माण या विस्तार भी शामिल है।
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केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ: HUDCO, NHB, और SBI को केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है, जो ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से सब्सिडी वितरण और प्रगति की निगरानी करते हैं।
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CLAP पोर्टल: CLSS Awas Portal (CLAP) एक वेब-आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो आवेदन प्रक्रिया और सब्सिडी स्थिति को ट्रैक करने में मदद करता है। यह PMAY-U मोबाइल ऐप और UMANG प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): आपके सपनों का घर
3. भागीदारी में किफायती आवास (AHP)
इस घटक के तहत, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में किफायती आवास परियोजनाएँ विकसित की जाती हैं।
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केंद्रीय सहायता: प्रत्येक EWS आवास के लिए ₹1.5 लाख की सहायता।
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शर्त: परियोजना में कम से कम 35% आवास EWS श्रेणी के लिए होने चाहिए।
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किफायती मूल्य: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश EWS आवासों के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करते हैं ताकि वे लाभार्थियों के लिए सुलभ रहें।
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अन्य लाभ: सस्ती भूमि, स्टांप शुल्क में छूट, और राज्य का हिस्सा जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं।
4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार (BLC)
यह घटक उन EWS परिवारों के लिए है जो अपने स्वयं के घर का निर्माण या विस्तार करना चाहते हैं।
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केंद्रीय सहायता: प्रत्येक EWS आवास के लिए ₹1.5 लाख।
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प्रमाणन: शहरी स्थानीय निकाय (ULB) लाभार्थी की जानकारी, जैसे भूमि स्वामित्व और आर्थिक स्थिति, को प्रमाणित करते हैं।
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प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): केंद्रीय और राज्य सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है।
PMAY-U के तहत पात्रता मानदंड
PMAY-U के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
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निवास: आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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आय सीमा:
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EWS: वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
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LIG: वार्षिक आय ₹3-6 लाख।
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MIG-I: वार्षिक आय ₹6-12 लाख।
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MIG-II: वार्षिक आय ₹12-18 लाख।
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घर का स्वामित्व: आवेदक या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
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आवेदन की विशिष्टता: यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य PMAY-U के तहत आवेदन कर चुका है, तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके अलावा, आय प्रमाण, बैंक खाता विवरण, और अन्य संबंधित दस्तावेज आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): आपके सपनों का घर
PMAY-U के लिए आवेदन प्रक्रिया
PMAY-U के तहत आवेदन करना एक सरल और ऑनलाइन प्रक्रिया है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट (pmaymis.gov.in) पर जाएँ।
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नागरिक मूल्यांकन (Citizen Assessment): होमपेज पर ‘Citizen Assessment’ या ‘Apply Online’ विकल्प पर क्लिक करें।
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आय वर्ग चुनें: EWS, LIG, या MIG श्रेणी के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनें।
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आधार और व्यक्तिगत जानकारी: अपना नाम, आधार नंबर, और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
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आवेदन पत्र भरें: सभी आवश्यक विवरण जैसे आय, संपर्क जानकारी, और दस्तावेज अपलोड करें।
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सत्यापन और सबमिट: जानकारी की जाँच करें, सहमति फॉर्म को स्वीकार करें, और आवेदन जमा करें।
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आवेदन आईडी: आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन आईडी प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप स्थिति ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
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स्थिति ट्रैक करें: PMAY पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी आवेदन स्थिति की जाँच करें।
आवेदन सत्यापन प्रक्रिया में आमतौर पर 3-4 महीने लग सकते हैं, जिसके बाद सब्सिडी राशि लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है।
PMAY-U के लाभ और विशेषताएँ
PMAY-U न केवल आवास प्रदान करता है, बल्कि कई अन्य लाभ भी देता है जो इसे एक अनूठी योजना बनाते हैं:
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किफायती ब्याज दरें: CLSS के तहत 6.5%, 4%, और 3% की ब्याज सब्सिडी 20 साल के लिए उपलब्ध है।
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महिला सशक्तीकरण: घर का स्वामित्व महिला या संयुक्त नाम पर होना अनिवार्य है, जो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
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विशेष समूहों के लिए प्राथमिकता: वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को भूतल पर आवास आवंटित किए जाते हैं।
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पर्यावरण-अनुकूल निर्माण: योजना में नवीन और टिकाऊ तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि Global Housing Technology Challenge – India (GHTC-India) के तहत पर्यावरण-अनुकूल और आपदा-प्रतिरोधी निर्माण।
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किफायती किराये का आवास: Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) एक उप-योजना है, जो शहरी प्रवासियों और गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास किफायती किराये के आवास प्रदान करती है।
PMAY-U का प्रभाव और प्रगति
PMAY-U ने शहरी भारत में आवास क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:
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लाखों घरों का निर्माण: 25 जुलाई 2025 तक, PMAY-U के तहत 93.61 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर प्रदान किए गए हैं।
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PMAY-U 2.0: हाल ही में शुरू की गई PMAY-U 2.0 के तहत 7.10 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, जिसमें ₹2.3 लाख करोड़ का कुल व्यय और ₹1.6 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है।
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प्रशिक्षण और जागरूकता: RACHNA प्रशिक्षण और NAVARITIH पाठ्यक्रम के माध्यम से 11,000 से अधिक प्रतिभागियों को नवीन निर्माण तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।
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ARHC की सफलता: ARHC के तहत 5,648 सरकारी वित्त पोषित खाली घरों को किफायती किराये के आवास में परिवर्तित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): आपके सपनों का घर
PMAY-U 2.0: नई शुरुआत
PMAY-U 2.0 भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य पहले चरण की सफलता को आगे बढ़ाना है। इस चरण में विशेष ध्यान उन परिवारों पर है जो अभी भी आवास से वंचित हैं। इसके तहत:
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उच्च सब्सिडी: लाभार्थियों को ₹2.67 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
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प्राथमिकता: महिलाओं, SC/ST, EWS, LIG, और MIG श्रेणियों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
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नए लाभ: योजना में और अधिक लचीलापन और प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं, जैसे तेजी से मंजूरी और अतिरिक्त FSI/FAR।
- योजनाओ के बारे में जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे – Click here
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) भारत में शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए एक आशा की किरण है। यह योजना न केवल पक्के घर प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तीकरण, और टिकाऊ विकास को भी बढ़ावा देती है। चाहे आप झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले हों या मध्यम आय वर्ग से, PMAY-U आपके लिए एक किफायती और सम्मानजनक आवास का अवसर प्रदान करता है।
यदि आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो आज ही PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ, अपनी पात्रता जाँचें, और आवेदन करें। यह योजना न केवल आपके लिए एक घर है, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की गारंटी भी है।
अधिक जानकारी के लिए: pmaymis.gov.in पर जाएँ या अपने नजदीकी शहरी स्थानीय निकाय (ULB) से संपर्क करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) से संबंधित Frequently Asked Questions (FAQs) हैं, जो हिंदी में सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल भाषा में दिए गए हैं।
1. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) क्या है?
उत्तर: PMAY-U भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी वासियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए पक्के घर उपलब्ध कराना है। यह योजना 2025 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं (शौचालय, पानी, बिजली, रसोईघर) के साथ घर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
2. PMAY-U के तहत कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: PMAY-U के लिए निम्नलिखित लोग पात्र हैं:
- निवास: भारत का स्थायी निवासी।
- आय सीमा:
- EWS: वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
- LIG: वार्षिक आय ₹3-6 लाख।
- MIG-I: वार्षिक आय ₹6-12 लाख।
- MIG-II: वार्षिक आय ₹12-18 लाख।
- स्वामित्व: आवेदक या उनके परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- विशेष प्राथमिकता: महिलाएँ, SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, और ट्रांसजेंडर।
3. PMAY-U के चार घटक कौन-से हैं?
उत्तर: PMAY-U को चार घटकों में बाँटा गया है:
- स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (ISSR): झुग्गी-झोपड़ियों को पक्के घरों में बदलना, ₹1 लाख प्रति घर केंद्रीय सहायता।
- ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना (CLSS): EWS/LIG/MIG के लिए घर खरीदने/बनाने के लिए ऋण पर 3-6.5% ब्याज सब्सिडी।
- भागीदारी में किफायती आवास (AHP): EWS के लिए ₹1.5 लाख प्रति घर सहायता, जिसमें कम से कम 35% घर EWS के लिए हों।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास (BLC): EWS परिवारों के लिए घर निर्माण/विस्तार हेतु ₹1.5 लाख सहायता।
4. PMAY-U के तहत आवेदन कैसे करें?
उत्तर: PMAY-U के लिए आवेदन करने के चरण:
- आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएँ।
- ‘Citizen Assessment’ या ‘Apply Online’ पर क्लिक करें।
- अपनी आय श्रेणी (EWS/LIG/MIG) चुनें।
- आधार नंबर और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
- आवेदन पत्र में आय, संपर्क विवरण, और दस्तावेज अपलोड करें।
- जानकारी जाँचकर आवेदन सबमिट करें।
- प्राप्त आवेदन आईडी से स्थिति ट्रैक करें।
आप CLAP पोर्टल, PMAY-U मोबाइल ऐप, या नजदीकी शहरी स्थानीय निकाय (ULB) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
5. PMAY-U के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?
उत्तर: PMAY-U आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड (अनिवार्य)।
- पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)।
- आय प्रमाण (वेतन पर्ची, ITR, या आय प्रमाण पत्र)।
- बैंक खाता विवरण (पासबुक/कैंसिल चेक)।
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)।
- यदि लागू हो, तो SC/ST/OBC प्रमाण पत्र।
6. PMAY-U के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: सब्सिडी राशि योजना के घटक पर निर्भर करती है:
- ISSR: ₹1 लाख प्रति घर।
- CLSS:
- EWS/LIG: ₹6 लाख तक के ऋण पर 6.5% ब्याज सब्सिडी।
- MIG-I: ₹9 लाख तक के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी।
- MIG-II: ₹12 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी।
- AHP: ₹1.5 लाख प्रति EWS घर।
- BLC: ₹1.5 लाख प्रति EWS घर। PMAY-U 2.0 में सब्सिडी राशि ₹2.67 लाख तक हो सकती है।
7. PMAY-U में CLSS क्या है और इसका लाभ कैसे मिलता है?
उत्तर: CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) PMAY-U का एक घटक है, जो घर खरीदने, बनाने, या विस्तार करने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। यह EWS, LIG, और MIG श्रेणियों के लिए उपलब्ध है। लाभ लेने के लिए:
- किसी बैंक/आवास वित्त कंपनी से PMAY-U के तहत ऋण लें।
- CLAP पोर्टल पर आवेदन करें।
- सब्सिडी राशि सीधे आपके ऋण खाते में हस्तांतरित होती है, जिससे EMI कम हो जाती है।
8. PMAY-U में घर का स्वामित्व किसके नाम पर होता है?
उत्तर: PMAY-U के तहत घर का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर या परिवार के पुरुष और महिला सदस्य के संयुक्त नाम पर होता है। यह महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।
9. PMAY-U के तहत घर में कौन-सी सुविधाएँ मिलती हैं?
उत्तर: PMAY-U के तहत बनने वाले सभी घरों में निम्नलिखित बुनियादी सुविधाएँ होती हैं:
- शौचालय।
- 24×7 पानी की आपूर्ति।
- बिजली कनेक्शन।
- रसोईघर। ये घर पर्यावरण-अनुकूल और आपदा-प्रतिरोधी तकनीकों से बनाए जाते हैं।
10. PMAY-U 2.0 क्या है और यह पहले चरण से कैसे अलग है?
उत्तर: PMAY-U 2.0 योजना का दूसरा चरण है, जिसे हाल ही में शुरू किया गया है। यह पहले चरण की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए है और इसमें:
- उच्च सब्सिडी (₹2.67 लाख तक)।
- तेज मंजूरी और अतिरिक्त FSI/FAR जैसे प्रोत्साहन।
- EWS, LIG, और विशेष समूहों पर अधिक ध्यान।
- Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) को बढ़ावा।
11. PMAY-U की स्थिति कैसे जाँचें?
उत्तर: अपनी आवेदन स्थिति जाँचने के लिए:
- PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- ‘Citizen Assessment’ में ‘Track Your Assessment Status’ पर क्लिक करें।
- आवेदन आईडी, नाम, और आधार नंबर दर्ज करें।
- स्थिति देखें।
आप CLAP पोर्टल या PMAY-U मोबाइल ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।
12. PMAY-U में ARHC क्या है?
उत्तर: Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) PMAY-U की एक उप-योजना है, जो शहरी प्रवासियों और गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास किफायती किराये के आवास प्रदान करती है। इसके तहत सरकारी वित्त पोषित खाली घरों को किराये के आवास में परिवर्तित किया जाता है।
13. PMAY-U के तहत कितने घर बनाए गए हैं?
उत्तर: 25 जुलाई 2025 तक, PMAY-U के तहत 93.61 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर प्रदान किए गए हैं। PMAY-U 2.0 के तहत 7.10 लाख नए घरों को मंजूरी दी गई है।
14. PMAY-U में नवीन निर्माण तकनीकों का क्या महत्व है?
उत्तर: PMAY-U में Global Housing Technology Challenge – India (GHTC-India) के तहत पर्यावरण-अनुकूल, तेज, और आपदा-प्रतिरोधी निर्माण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। RACHNA और NAVARITIH जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 11,000 से अधिक लोगों को इन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया है।
15. PMAY-U के लिए शिकायत कैसे दर्ज करें?
उत्तर: शिकायत दर्ज करने के लिए:
- PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- ‘Grievance’ या ‘Complaint’ अनुभाग में जाएँ।
- अपनी शिकायत दर्ज करें और आवेदन आईडी/संपर्क विवरण प्रदान करें।
- आप अपने नजदीकी ULB या केंद्रीय नोडल एजेंसी (HUDCO/NHB/SBI) से भी संपर्क कर सकते हैं।
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आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएँ या अपने नजदीकी शहरी स्थानीय निकाय से संपर्क करें।